झुंझुनू के DM उमर दीन खान ने दीपावली पर लगा दी थी धारा 144, भारी विरोध के बाद बदलना पड़ा अपना ही आदेश
श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 28.10.2021 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किए जाने के जारी आदेश निरस्त किए जाकर संशोधित आदेश पारित किए गए हैं। pic.twitter.com/batMyS3g8i
— Jhunjhunu Police (@JhunjhunuPolice) October 30, 2021
राजस्थान के झुंझनू जिले में दीपावली पर धारा 144 लागू करने के आदेश को आख़िरकार स्थानीय प्रशाशन को संशोधित करना पड़ा है।नए संशोधन की जानकारी झुंझनू पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से जारी की है। इससे पहले 28 अक्टूबर 2021 को जिलाधिकारी झुंझनू द्वारा दिए गए आदेश का सोशल मीडिया सहित अन्य मंचों से भारी विरोध हो रहा था। अंततः ऐसा लगता है कि संशोधन जनभावना को देखते हुए लिया गया है।
इस संबंध में पहला आदेश जारी होने के दो दिन बाद 30 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए अपने नए आदेश में DM झुंझनू IAS उमर दीन खान ने कई फेरबदल भी किए हैं। नए आदेश में पेट्रोल पंप, गैस गोदाम के साथ धर्मस्थलों और अस्पतालों के पास पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं दी गयी है। साथ ही सभी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने को कहा गया है। नए आदेश में बंदूक आदि का प्रयोग वर्जित होगा। इसी के साथ धारदार हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
इस से पहले 28 अक्टूबर 2021 को झुंझनू जिले में दीपावली त्यौहार के चलते धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए थे। इस बात की जानकारी झुंझनू पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रकाशित भी की थी। ट्वीट में यह भी बताया गया था कि आदेश जिलाधिकारी झुंझनू उमर दीन खान द्वारा दिया गया है। जिलाधिकारी झुंझनू IAS उमर दीन खान राजस्थान कैडर के 2008 बैच के अधिकारी हैं।
झुंझनू बीजेपी जिला अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर पवन मावंडिया उमरदीन खान के आदेश पर कड़ा विरोध जताया था। उन्होंने इसे तुगलकी फरमान करार दिया था। उन्होंने कहा कि दीपावली रात को मनाए जाने वाला त्योहार है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी पूजन के बाद व्यापरी के साथ ही दूसरे लोग एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि कलेक्टर द्वारा दिवाली के मौके पर धारा 144 लगाना शर्मनाक है।
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