राज्य में अवैध व हथकढ़ शराब के विरुद्ध 25 अक्टूबर से सघन अभियान
जयपुर, 25 अक्टूबर। राज्य में अनाधिकृत रूप से आने वाली मदिरा एव अवैध मदिरा के उत्पादन, भण्डारण एवं परिवहन पर प्रभावी रोक के लिए सोमवार 25 अक्टूबर से पंद्रह दिवसीय अभियान की शुरुआत की गयी है। यह अभियान जिला प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है।
मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने बताया कि मदिरा के अवैध निर्माण, उत्पादन, परिवहन, संग्रहण एव बिक्री पर प्रभावी कार्यवाही करते तथा अवैध मदिरा की शून्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर द्वारा विशिष्ट कार्य योजना बनाई जाएगी तथा पुलिस एवं आबकारी अधिकारियों द्वारा परस्पर समन्वय करने हुए अवैध शराब के उत्पादन, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को हाईवे स्थित ढाबों, हाईवे से गुजरने वाले स्पि्रट टेंकर्स आदि की समय-समय पर जांच करने तथा स्पि्रट टैंकरों के परिवहन के दौरान स्पि्रट के अवैध रूप से बेचान करने की प्रवृत्ति पर रोकथाम के लिए नियमित रूप से चैकिंग के लिए निर्देश भी दिये गए हैं।
श्री आर्य ने बताया कि अभियान के तहत नकली हथकढ़, अवैध मदिरा बाहुल्य वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के बारे में सूचना एकत्रित कर सम्पूर्ण डाटा बेस तैयार कर उनके विरुद्ध समन्वित कार्यवाही की जायेगी। साथ ही ऎसे परिवारों के पुनर्वास के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नवजीवन योजना के तहत लाभान्वित कराने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के सीमावर्ती राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात की सीमाओं से लगते क्षेत्रों में मदिरा के अवैध परिवहन पर विशेष रूप से निगरानी की जाएगी। इसके अतिरिक्त मेथेनॉल तथा मेथेनॉल आधारित उत्पादों के अनुचित उपयोग पर भी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि मदिरा के अवैध विक्रय, निर्माण तथा परिवहन आदि से सम्बन्धित सूचनाओं पर त्वरित एवं गोपनीय कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग में टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर 18001806436 भी संचालित है, जो 24 घण्टे काम करता है।
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