उदयपुर में बढ़ते कोरोना केस देखते हुए प्रशासन ने लगायी 21 मार्च तक निषेधाज्ञा !
एक बार फिर फरवरी 2021 में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने केवल आम जन के बल्कि प्रशासन के माथों पर पसीने की लकीरे ला दी है। कोरोना संक्रमण ने प्रशासन उदयपुर में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए उदयपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में उदयपुर में 21 मार्च तक के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।इसके तहत उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 फरवरी से 21 मार्च शाम 6:00 बजे तक पांच व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर निषेधाज्ञा/पाबन्दी लगाई है।
इस आदेश के बाद अब वैवाहिक समारोह में अधिकतम 200 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति है ।कलेक्टर ने बताया कि उदयपुर में इस प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सालय, विद्यालय और महाविद्यालय मुक्त रहेंगे।

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