15 मार्च 2022 : हिजाब मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) की पूर्ण पीठ मंगलवार को लगभग 10:30 अपना फैसला सुनाया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।
फैसले से पहले 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और राज्य के कई जिलों में धारा 144 भी लागू की गई है।
उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह की कक्षाओं में उन्हें हिजाब पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिंदू विद्यार्थी भगवा शॉल पहनकर पहुंच गये। यह मुद्दा राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया जबकि सरकार यूनिफार्म संबंधी नियम पर अड़ी रही।