गुजरात में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) और पूर्व डीजीपी आर बी श्रीकुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं, सीतलवाड़, श्रीकुमार और संजीव भट्ट पर लगे आरोपों की जांच के लिए गुजरात सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है, जिसके प्रमुख गुजरात के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) के उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) होंगे। आपको बताते चले कि सीतलवाड़, श्रीकुमार और भट्ट पर 2002 के गुजरात के सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़कर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप है।
सीतलवाड़ को बीते दिन गुजरात एटीएस ने मुंबई से हिरासत में लिया था और गुजरात लाया गया था। गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) श्रीकुमार को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था, जबकि भट्ट को हिरासत में लेने के वास्ते स्थानांतरण वारंट हासिल करने की प्रक्रिया चल रही है। वह हिरासत में मौत के मामले में पालनपुर जेल में उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं।
अधिकारी ने बताया कि एसआईटी के प्रमुख गुजरात एटीएस के डीआईजी दीपन भद्रन होंगे और उसमें अहमदाबाद अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और गुजरात एटीएस में पुलिस अधीक्षक (एसपी) सदस्य के तौर पर होंगे।
तीनों पर क्या आरोप हैं?
तीनों पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात में हुए दंगों के सिलसिले में ऐसे मामलों में बेगुनाह लोगों को फंसाने की कोशिश के तहत सबूत गढ़ने की साजिश रचकर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया,जिनमें मौत की सज़ा का प्रावधान है। सीतलवाड, श्रीकुमार और भट्ट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 468, 471, 194, 211, 218 और 120 (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. जब तीस्ता को अहमदाबाद में मेट्रो कोर्ट ले जाया जा रहा था, तो उसने कहा, “मैं अपराधी नहीं हूं।”