संसोशित लॉक डाउन में 20 अप्रैल से खुलेंगे सरकारी ऑफिस !
संशोधित लॉक डाउन के आदेशों के तहत 20 अप्रैल से राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्यालय खुलने वाले हैं ।राजस्थान राज्य सरकार के नए आदेशों के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ,आयुष विभाग ,पुलिस विभाग, वित्त विभाग एवं वित्त अर्जन वाले कार्यालय ,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ,आपदा प्रबंधन विभाग ,कृषि विपणन विभाग ,सहकारिता विभाग, जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ,नगर पालिका ,नगर निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ,उद्योग विभाग, रीको ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जिला परिषद ,पंचायत समिति, ग्राम पंचायत ,वन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जिला प्रशासन एवं मोटर गैराज से संबंधित विभाग के आवश्यकतानुसार अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे।
इसके साथ ही अन्य राजकीय विभागों के समस्त अधिकारी एवं मंत्रालयिक सेवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा के एक तिहाई कर्मचारी रोटेशन से कार्यालय में उपस्थिति देंगे ।
जो कर्मचारी कार्यालय में नहीं आएंगे वे वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से अपनी ड्यूटी करेंगे और उन्हें किसी भी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकेगा और हिदायत दी गई है कि ऐसे कर्मचारी बिना स्वीकृति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ पाएंगे।
इसके साथ ही सभी राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी घर से कार्यालय राजकीय वाहन से अथवा अपना राजकीय परिचय पत्र दिखाकर आ सकेंगे ।अलग से कोई पास की व्यवस्था नहीं की गई है ।इसके साथ ही सुनिश्चित किया गया है कि कार्यालय समय में सभी कर्मचारी जो कार्यालय में उपस्थित हैं, वह अपने कार्यालय में ही रहेंगे ।किसी भी कारण से कार्यालय परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र के अनुसार किसी भी तरीके की मूवमेंट रजिस्टर में नोट की जाएगी और सभी विभागाध्यक्ष इसकी पालना सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे ।आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से कार्यालयों में मास्क का उपयोग करेंगे ।इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग कार्यालय में बनाए रखेंगे। इसके साथ ही 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने की हिदायत भी इस आदेश में दी गई है। गुटका, तंबाकू और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की साफ मनाई की गई है और ऐसा करने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
सभी कार्यालयों में कर्मचारियों के तापमान जांच हेतु थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी और इस हेतु एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें कर्मचारियों का प्रतिदिन का तापमान अंकित किया जाएगा ।साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि दोपहर के भोजन में कर्मचारी एक साथ एकत्रित होकर भोजन नहीं करेंगे ।आदेश में कार्यालयों को समय-समय पर सैनिटाइज करने की बात भी की गई है। सभी कर्मचारी कांटेक्ट डायरी अपने साथ रखेंगे ,जिसमें दिनभर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का नाम पता दर्ज किया जाएगा।