लंबित अपीलों के त्वरित निस्तारण हेतु सूचना आयोग की लोक अदालत 23 अप्रेल से शुरू होगी- मुख्य सूचना आयुक्त
जयपुर, 4 मार्च। राज्य में न्यायिक अदालतों व राजस्व अदालतों द्वारा लोक अदालत फार्मूले को सफलतापूर्वक अपनाये जाने के बाद अब राज्य सूचना आयोग ने भी आमजन के प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारण के उद्देश्य से लोक अदालत आरंभ करने का निर्णय किया है।
राजस्थान राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी. गुप्ता ने बताया कि आयोग में लगभग 17 हजार से अधिक अपीलें लंबित है, जिनके त्वरित निस्तारण की दिशा में यह पहल की जा रही है।
मुख्य सूचना आयुक्त ने बताया कि आगामी 23 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण, 6, 7 एवं 8 मई को उदयपुर संभाग (जिला उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा), एवं 27 और 28 मई को नगर निगम के लंबित प्रकरणों हेतु लोक अदालत आयोजित की जायेगी।
जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के प्रकरणों की सुनवाई आयोग में, उदयपुर संभाग के प्रकरणों की सुनवाई उदयपुर एवं बांसवाड़ा में की जायेगी। समस्त पक्षकारों को इसकी विधिवत सूचना के लिए आयोग द्वारा नोटिस जारी किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के प्रथम चरण में जयपुर महानगर के उन विभागों को लिया जायेगा, जिनकी अपीलें अपेक्षाकृत अधिक संख्या में है, साथ ही दूर दराज के जिलों को इसमें सम्मिलित किया जायेगा।
होगा।

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