राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत श्रीमान् सुनिल शर्मा, आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण), आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर के निर्देशो एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस०एल० बामनीया के निर्देशानुसार सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य लाइसेंस / पंजीयन (अपने वार्षिक टर्न ओवर एवं दैनिक उत्पादन क्षमता के अनुसार) कराया जाना अति आवश्यक है एवं इसके लिए दिनांक 28.08.2022 रविवार को व्यापारिक संगठनों के सांमजस्य / सहयोग से उदयपुर के फतहनगर कस्बे में कैम्प का आयोजन किया जाना है ताकि नये खाद्य कारोबारकर्ताओं की पहचान की जाकर उनके खाद्य लाईसेंस / पंजीयन किया जाकर उनको एफएसएसए 2006 के बिना खाद्य लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन खाद्य कारोबार करने के उक्त कानून के उल्लंघन करने से रोक कर उनके खाद्य लाइसेंस / पंजीयन कराये जा सकें।
इसके लिए सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28.08. 2022 को फतहनगर करने में व्यापार मण्डल भवन, कृषि उपज मण्डी, फतहनगर, उदयपुर में समय प्रातः 11 बजे से सांय 5 बजे तक अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर खाद्य लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए आयोजित उक्त कैम्प का लाभ लेकर आयोजन सफल बनाने में सहयोग करें।