उदयपुर,09 नवम्बर 2022 : नगर निगम उदयपुर के विद्युत पोल व विभिन्न मार्गो के संकेतक बोर्ड व चौराहै के अन्य सावर्जनिक स्थानो पर संत रामपाल महाराज के दिनांक 7 से 9 नवम्बर को आयोजित विशाल भण्डारा के होर्डिंग, पोस्टर बना बिना स्वीकृति के चस्पा लगाने वाली संस्था कै विरुद्ध नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ द्वारा पुलिस थाना प्रतापनगर व पुलिस हिरणमगरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
उक्त कार्यक्रम विशाल भंडारा कार्यक्रम के संबध में निगम के विद्युत पोल चौराहे, मार्ग संकेतक सहित सरकारी सम्पत्ति पर पूरे शहर में अवैध होडिंग व पोस्टर चिपकाकर शहर की सुन्दरता को नष्ट किया गया। जो कि राजस्थान सम्पत्ति विरुपण निवारण अधिनियम 2006, राजस्थान सम्पत्ति निरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम 2015 एवं राजस्थान पालिका अधिनियम 2009 की धारा 297 - A का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी कों लेकर सम्पत्ति विरूपित करने पर संस्था के विरूद्ध राजस्थान सम्पत्ति विरुपण निवारण अधिनियम 2006, राजस्थान सम्पत्ति निरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम 2015 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 297 - A तहत एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई ।