फेस मास्क न पहनने,थूकने, पान गुटखा बेचने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान!
???कोरोना की चैन तोड़ने हेतु घर पर ही रहना है।?????
राजस्थान में कोरोना महामारी का प्रसार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है ।राज्य सरकार ने कोरोना महामारी रोकने के लिए फेस मास्क नही पहनने पर जुर्माने का प्रावधान किया है।
जो व्यक्ति सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए होंगे, उन्हें ₹200 जुर्माना भुगतना होगा ।
यदि कोई दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहना हुआ हो और ऐसे व्यक्ति को किसी वस्तु का बेचान करता है तो उस दुकानदार पर ₹500 जुर्माना किया जाएगा ।
सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर ₹200 जुर्माने का प्रावधान किया गया है ।
किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाए जाने पर उससे ₹500 का जुर्माना लिया जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति पान गुटखा या तंबाकू का विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो उसे ₹1000 का जुर्माना भुगतना होगा ।
यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फ़ीट दूरी )बनाकर नहीं रखता है तो उसे ₹100 जुर्माने का दंड भुगतना होगा।
इसके साथ ही सहायक पुलिस उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के भीतर इस जुर्माने को लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
???कोरोना की चैन तोड़ने हेतु घर पर ही रहना है।?????