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Current News / एकमुश्त समझौता योजना से मिल रहा किसानों को संबल अब तक 3,410 ऋणी सदस्यों को मिली 44 करोड़ रुपये के ब्याज की राहत, योजना के तहत प्रदेश के सबसे बड़े अवधिपार खाते का हुआ निस्तारण अलवर जिले के बलजीत मेव को मिली 37.23 लाख रुपये की बड़ी राहत

clean-udaipur एकमुश्त समझौता योजना से मिल रहा किसानों को संबल अब तक 3,410 ऋणी सदस्यों को मिली 44 करोड़ रुपये के ब्याज की राहत, योजना के तहत प्रदेश के सबसे बड़े अवधिपार खाते का हुआ निस्तारण अलवर जिले के बलजीत मेव को मिली 37.23 लाख रुपये की बड़ी राहत
Dinesh Bhatt June 17, 2025 06:36 PM IST
जयपुर, 17 जून। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के प्रति किसानों एवं लघु उद्यमियों में उत्साह नजर आ रहा है। योजना का लाभ प्राप्त कर ऋणी किसानों का जीवन बदल रहा है और वे फिर से मुख्यधारा में लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत अब तक 3,410 ऋणी सदस्यों द्वारा 33 करोड़ रुपये मूलधन जमा करवाया जा चुका है तथा राज्य सरकार द्वारा 44 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की जा चुकी है।
 
      श्री दक ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र ऋणी सदस्य द्वारा अवधिपार ऋण का केवल मूलधन चुकाने पर राज्य सरकार द्वारा अवधिपार ब्याज में शत प्रतिशत राहत दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के कुल 30,010 ऋणी सदस्य योजना के तहत राहत के लिए पात्र हैं। इन ऋणी सदस्यों द्वारा 326 करोड़ रुपये का मूलधन जमा करवाये जाने पर 534 करोड़ रुपये की राहत देय होगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार से योजना की जानकारी जन-जन तक पहुंच चुकी है, जिससे पात्र ऋणी सदस्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
 
बलजीत के परिवार का बदला जीवन-
 
      सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के अंतर्गत सोमवार को प्रदेश के सबसे बड़े अवधिपार खाते का निस्तारण हुआ है। प्राथमिक भूमि विकास बैंक, अलवर की लक्ष्मणगढ़ शाखा के ऋणी सदस्य कठूमर तहसील के टिटपुरी ग्राम निवासी श्री बलजीत व अन्य पुत्र श्री छज्जू मेव को यह राहत प्रदान की गई है। ऋणी द्वारा 18.61 लाख रुपये का मूलधन जमा कराये जाने पर योजना के अंतर्गत 37.23 लाख रुपये के ब्याज की राहत प्रदान की गई। इस प्रकार, 55.84 लाख रुपये के अवधिपार खाते का निस्तारण किया गया। 
 
      उल्लेखनीय है कि पूर्व में नीलामी के दौरान बोलीदाता के अभाव में बैंक द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 103 के तहत ऋणी की भूमि बैंक के पक्ष में करवाई गई थी। अब योजना के अंतर्गत खाते का निस्तारण होने से भूमि पुन: श्री बलजीत मेव के स्वामित्व में आ जाएगी, जिससे वे अपने परिवार का गुजारा आसानी से चला पाएंगे।
 
      श्री बलजीत मेव और उनके परिवार ने इस बड़ी राहत के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का मुक्त कंठ से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारी अवधिपार ऋण और जमीन बैंक के पक्ष में होने की वजह से वे चिन्ता और आशंकाओं से घिरे हुए थे, लेकिन योजना का लाभ  मिलने से अब उन्हें परेशानियों से छुटकारा मिल गया है।  योजना से उन्हें फिर से सम्मान सहित जीवन जीने का अवसर मिला है।
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