Breaking News

Dr Arvinder Singh Udaipur, Dr Arvinder Singh Jaipur, Dr Arvinder Singh Rajasthan, Governor Rajasthan, Arth Diagnostics, Arth Skin and Fitness, Arth Group, World Record Holder, World Record, Cosmetic Dermatologist, Clinical Cosmetology, Gold Medalist

Current News / वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथियां बढ़ाईं

clean-udaipur वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथियां बढ़ाईं
दिनेश भट्ट January 12, 2022 09:17 AM IST

नई दिल्ली 11 जनवरी 2022 : कोविड  के कारण करदाताओं एवं अन्य हितधारकों को आई कठिनाइयों के साथ-साथ आयकर अधिनियम1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के तहत ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में भी आई मुश्किलों पर विचार करने के बाद  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न एवं ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथियों को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस संबंध में आगे का विवरण इस प्रकार है:

  1. अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ए) में निर्दिष्ट करदाताओं के मामले में पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिजो कि 30 सितंबर  2021 थी और जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा बढ़ाकर क्रमश: 31 अक्टूबर, 2021 और 15 जनवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया है;
  1. अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (एए) में निर्दिष्ट करदाताओं के मामले में पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिजो कि 31 अक्टूबर  2021 थीको बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया है;
  1. पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 92 के तहत अंतरराष्ट्रीय सौदा या निर्दिष्ट घरेलू सौदा करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक लेखाकार (एकाउंटेंट) की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिजो कि 31 अक्टूबर 2021 थी और जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा बढ़ाकर क्रमशः 30 नवंबर, 2021 और 31 जनवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया है;
  1. अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिजो कि 31 अक्टूबर2021 थी और जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा बढ़ाकर क्रमशः 30 नवंबर2021 और 15 फरवरी2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 मार्च2022 कर दिया गया है;

 

  1. अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिजो कि 30 नवंबर 2021 थी और जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा बढ़ाकर क्रमश: 31 दिसंबर2021 और 28 फरवरी2022 कर दिया गया थाको अब और आगे बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के खंड (12) एवं (13), परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 के खंड (4) एवं (5) और उपर्युक्त खंड (4) एवं (5) में उल्लिखित बढ़ाई गई तिथियां उन मामलों में अधिनियम की धारा 234ए के स्पष्टीकरण 1 पर लागू नहीं होंगीजिनमें कुल आय पर कर की राशि उस धारा की उप-धारा (1) के खंड (i) से (vi) में निर्दिष्ट राशि से घटाने पर एक लाख रुपये से भी अधिक हो जाती है। इसके अलावाअधिनियम की धारा 207 की उप-धारा (2) में उल्लिखित भारत में किसी व्‍यक्तिगत निवासी के मामले में उसके द्वारा अधिनियम की धारा 140ए के तहत अंतिम तिथि (परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 और ऊपरोक्त अनुसार बिना तिथि विस्तार के) के भीतर भुगतान किया गया कर दरअसल अग्रिम कर माना जाएगा।

एफ.संख्‍या 225/49/2021/आईटीए-II दिनांक 11.01.2022 में सीबीडीटी परिपत्र संख्या 01/2022 जारी की गई। उक्त परिपत्र www.incometaxindia.gov.in  पर उपलब्ध है।

  • fb-share
  • twitter-share
  • whatsapp-share
clean-udaipur

Disclaimer : All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. www.newsagencyindia.com does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website www.newsagencyindia.com , is strictly at your own risk
#

RELATED NEWS