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clean-udaipur 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी करने वाले पात्र आवेदक मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं अपना नाम-चुनाव आयुक्त !
News Agency India December 02, 2020 04:55 PM IST

1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी करने वाले पात्र आवेदक मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं अपना नाम-चुनाव आयुक्त !

जयपुर 27 दिसंबर। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री पीएसम मेहरा ने बताया कि प्रदेश के 20 जिलों की 91 नगर निकायों में होने वाले आम चुनाव में वे युवा मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं जिनकी उम्र आगामी 1 जनवरीए 2021 को 18 वर्ष पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदक 4 जनवरी सायं 6 बजे तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

श्री मेहरा ने बताया कि इन निकायों में चुनाव 1 जनवरी के बाद होने हैं, ऎसे में आयोग की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा पात्र मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा बनें ताकि लोकतंत्र की जड़ें और अधिक गहरी हो सके। उन्होंने बताया कि मतदाता आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ पात्र आवेदकों से आवेदन लेंगे। अन्य दिवसों में आवेदक ईआरओ अथवा एईआरओ कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री मेहरा ने कहा कि पात्र व्यक्ति नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के संबंध में 4 जनवरीए 2021 को सायं 6 बजे तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदन पत्रों को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि तक निस्तारित किया जा सकेगा। उन्होंने संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को सभी आवेदनों को समय पर निस्तारित करने के भी निर्देश दिए हैं।

आयुक्त ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्र व्यक्ति आयोग की वेबसाइटwww.sec.rajasthan.gov.inपर जाकर Important Linkमें चौथे नम्बर पर उपलब्ध विकल्प Online Claim & Objectionका चयन करें। इसके बाद तीन विकल्प Online Claim & Objectionदिखाई देंगे। आवेदक आवश्यकतानुसार विकल्प का चयन कर मांगी गई सूचनाएं भरकर अपलोड कर दे। संबंधित बीएलओ (प्रगणक) सत्यापन और हस्ताक्षर के लिए आवेदक से संपर्क जरूरी औपचारिकताएं पूर्ण कर लेंगे।

श्री मेहरा ने पात्र आवेदक द्वारा नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधित किए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सूचना का व्यापक स्तर पर पूर्ण एवं पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र आवेदक इस सुविधा का उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए इस तिथि के पश्चात नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन के लिए किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

गौरतलब है कि 20 जिलों (अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर) की 91 निकायों के लिए मतदान करवाया जाएगा।

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