दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को भेजा गया 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में !
दिल्ली दंगों में आरोपी जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को न्यायिक हिरासत में भेजा है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और 200 के करीब लोग घायल हुए थे।
उमर खालिद दस दिन की पुलिस रिमांड पर था। उसकी रिमांड अवधि आज 24 सितंबर को खत्म होने के बाद उसे फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 22 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद खालिद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया था।

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गुरुवार की सुनवाई के दौरान पुलिस ने खालिद की और हिरासत नहीं मांगी। पुलिस ने प्राथमिकी में दावा किया है कि सांप्रदायिक हिंसा 'पूर्वनियोजित साजिश' थी, जिसे कथित रूप से खालिद और दो अन्य लोगों ने अंजाम दिया था। खालिद के खिलाफ राजद्रोह, हत्या, हत्या का प्रयास, धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच द्वेष पैदा करने और दंगा भड़काने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि खालिद ने कथित रूप से दो अलग-अलग जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए और लोगों से अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान सड़कों पर उतरने और उन्हें जाम करने की अपील की। इसका मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दुष्प्रचार करने का था कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। प्राथमिकी के अनुसार, इस षडयंत्र को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई घरों में हथियार, पेट्रोल बम, तेजाब की बोतलें और पत्थर जमा किए गए।
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