24 मार्च 2022 : उमर खालिद को दिल्ली दंगों से जुड़े केस में जमानत याचिका फिर खारिज हो गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
उमर खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था।
इससे पहले उमर खालिद की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी, आज कोर्ट ने इस पर अपना आदेश सुनाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे.
उमर खालिद और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के 'मास्टरमाइंड' होने के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून-यूएपीए(UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि खालिद की मंशा थी कि देश में दंगे कराकर अशांति फैलाई जाए।