विभिन्न फर्मों पर अनियमितताओं के विरूद्ध उपभोक्ता मामले विभाग ने की कार्यवाही

जयपुर, 15 नवंबर। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अक्टूबर माह में प्रदेश के पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स, वेब्रिज, उचित मूल्य की दुकान, बाट या माप के लाईसेंसधारी, पैकर पंजीयन तथा अन्य फर्मों पर नियमानुसार निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान 7 हजार 889 फर्मों पर कार्यवाही की गई। विगत दो माह में 11 हजार 886 फर्मां पर कार्यवाही की गई। इस प्रकार विभाग द्वारा गत तीन माह में कुल 19 हजार 775 फर्मों पर निरीक्षण एवं सत्यापन की कार्यवाही की गई।
खाद्य सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 के अन्तर्गत अक्टूबर माह में 97 फर्मों के विरूद्ध अनियमितता पाये जाने पर 1 लाख 90 हजार 500 रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया। उससे पूर्व, दो माह में 113 फर्मों के विरूद्ध 1 लाख 58 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि गत तीन माह में कुल 210 प्रकरण दर्ज किये गये और 3 लाख 49 हजार का जुर्माना लगाया गया।
श्री जैन ने बताया कि असत्यापित बाटों अथवा मापों के उपयोगकर्ताओं तथा विनिर्माता और पैकर फर्मां द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीयन नहीं करवाने और पैकेज पर आवश्यक घोषणाओं तथा एमआरपी से अधिक पर विक्रय की जाने वाली फमोर्ं के विरूद्ध आगामी महीनों में सघन निरीक्षण किये जाने के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।
शासन सचिव ने बताया कि एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने एवं अन्य उपभोक्ता संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर विभाग के कंट्रोल रूम के फोन नं. 0141-2209745 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता हेल्पलाइन नं. 18001806030 एवं ई-मेल आई.डी. stateconsumerhelpline.raj@gmail.com पर भी दर्ज करा सकते हैं।
Disclaimer : All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. www.newsagencyindia.com does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website www.newsagencyindia.com , is strictly at your own risk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wincompete&hl=en