वाणिज्यिक कर विभाग की एमनेेस्टी स्कीम-2021 की अवधि 31 अक्टूबर, 2021 तक बढाई गई
जयपुर, 30 सितम्बर। राज्य सरकार द्वारा 24 फरवरी, 2021 को व्यापारियों की मांग पर एमनेस्टी स्कीम-2021 लाई गई, जिसके अन्तर्गत व्यापारियों को सेल्स टैक्स, वैट, ऎंट्री टैक्स, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स एवं लक्जरी टैक्स की बकाया मांग, विवाद निस्तारण एवं न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर, ब्याज एवं शास्ति में छूट दी गई। इस स्कीम द्वारा पहली बार मूल टैक्स में भी छूट दी गई।
इस स्कीम का व्यवसाय जगत पर सकारात्मक प्रभाव रहा एवं स्कीम के अन्तर्गत अब तक 1 लाख 97 हजार 731 व्यापारी लाभान्वित हुए हैं। स्कीम के तहत कुल बकाया मांग में से 6 लाख 85 हजार प्रविष्टियां कम की गईं जिससे राज्य को 380.38 करोड़ रूपये के नगद राजस्व की प्राप्ति हुई एवं 975 करोड़ रूपये की मांग राशि माफ की गई है।
इस स्कीम का लाभ तीन चरणों में निर्धारित किया गया था जिसमें अंतिम चरण की अवधि 30 सितम्बर 2021 को समाप्त हो रही थी। राज्य में जून तक कोविड महामारी के दुष्प्रभाव के कारण कई व्यापारी इस स्कीम का लाभ लेने से वंचित रह गये थे। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को ज्ञापन प्रस्तुत कर इस स्कीम की अवधि बढाने की मांग की थी।
अतः राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उनको राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने एमनेस्टी स्कीम-2021 की अवधि 31 अक्टूबर, 2021 तक बढाने की स्वीकृति दी है।
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