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Current News / केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापनों के खिलाफ किया आदेश पारित

clean-udaipur केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापनों के खिलाफ किया आदेश पारित
DINESH BHATT March 23, 2022 12:14 PM IST

सुश्री निधि खरे की अध्यक्षता में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने हाल ही में सेंसोडाइन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ आदेश पारित किया, जो "दुनिया भर में दंत चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित" और "दुनिया का नंबर 1 संवेदनशीलता टूथपेस्ट" होने का दावा करते हैं।

 

यह उल्लेखनीय है कि, पहले, सीसीपीए ने सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापन को बंद करने का निर्देश देते हुए 09.02.2022 को आदेश पारित किया था, जो विदेशी दंत चिकित्सकों द्वारा समर्थन दर्शाता है।

 

यह भी उल्लेखनीय है कि सीसीपीए ने टेलीविजन, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापन के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें भारत के बाहर सेवा करने वाले दंत चिकित्सक (यूनाइटेड किंगडम में कार्य कर रहे थे) सेंसोडाइन उत्पादों के उपयोग का समर्थन दर्शाया गया था, जैसे कि सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ और सेंसोडाइन फ्रेश जेल दांतों की सेंसिटिविटी से सुरक्षा के दावे के साथ-साथ यह भी दावा किया गया था कि सेंसोडाइन "दुनिया भर के दंत चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित", "दुनिया का नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट" और "चिकित्सकीय रूप से सिद्ध राहत, 60 सेकंड में काम करता है"।

 

कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर की जांच के बाद, सीसीपीए ने पाया कि कंपनी द्वारा अपने दावों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दो बाजार सर्वेक्षण "दुनिया भर में दंत चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित" और विज्ञापनों में किए गए "दुनिया के नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट" केवल भारत में दंत चिकित्सकों के साथ आयोजित किए गए थे। विज्ञापनों में किए गए दावों की पुष्टि करने या सेंसोडाइन उत्पादों की दुनिया भर में किसी प्रमुखता का संकेत देने के लिए कंपनी द्वारा कोई ठोस अध्ययन या सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस प्रकार, दावों को किसी भी कारण या औचित्य से रहित पाया गया।

 

सीसीपीए ने "नैदानिक ​​रूप से सिद्ध राहत, 60 सेकंड में काम करता है" के दावे के संबंध में, भारत के औषधि महानियंत्रक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को कंपनी द्वारा किए गए दावों की शुद्धता पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए लिखा था। सीडीएससीओ ने सहायक औषधि नियंत्रक, लाइसेंसिंग प्राधिकरण, सिलवासा को कंपनी द्वारा किए गए दावों की जांच करने का निर्देश दिया है, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण, सिलवासा द्वारा दिए गए कॉस्मेटिक लाइसेंस के तहत है। सहायक औषधि नियंत्रक ने सीसीपीए को लिखा है कि कंपनी द्वारा किए गए दावों की जांच की जा रही है और सुनवाई प्रक्रिया के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सीडीएससीओ और सहायक औषधि नियंत्रक, लाइसेंसिंग प्राधिकरण, सिलवासा से "नैदानिक ​​रूप से सिद्ध राहत, 60 सेकंड में काम करता है" के दावे के संबंध में प्राप्त संवाद के मद्देनजर, मामला अब सहायक औषधि नियंत्रक, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण, सिलवासा के पास है।

 

इसलिए, सीसीपीए ने सात दिनों के भीतर "दुनिया भर के दंत चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित" और "दुनिया के नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट" का दावा करने वाले सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापनों को बंद करने का आदेश दिया है और 10,00,000 रुपए के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही, विदेशी दंत चिकित्सकों द्वारा समर्थन दिखाने वाले विज्ञापनों को सीसीपीए द्वारा पारित पूर्व के आदेश के अनुसार बंद करने का आदेश दिया गया है।

 

कोविड -19 महामारी के आसपास उपभोक्ता की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसमें 13 कंपनियों ने अपने विज्ञापन वापस ले लिए और 3 कंपनियों ने सुधारात्मक विज्ञापन दिए।

 

इसके अलावा, भ्रामक विज्ञापनों और व्यापार के अनुचित तरीके के खिलाफ उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए, सीसीपीए ने दो सलाह भी जारी की हैं। पहली एडवाइजरी 20.01.2021 को जारी की गई थी जिसमें उद्योग के हितधारकों को भ्रामक दावे करने से रोकने के लिए कहा गया था जो कोविड -19 महामारी की स्थिति का लाभ उठाते हैं और किसी भी सक्षम और विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। दूसरी एडवाइजरी 01.10.2021 को जारी की गई थी जिसमें उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के प्रावधानों के अनुपालन पर प्रकाश डाला गया था, जिसमें प्रत्येक मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स इकाई को नियम 6(5) के तहत विक्रेता के शिकायत निवारण अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क जानकारी सहित विक्रेता द्वारा प्रदान की गई सभी सूचनाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है।

 

सीसीपीए ने अधिनियम की धारा 18(2)(जे) के तहत दो सुरक्षा नोटिस भी जारी किए हैं, जो उपभोक्ताओं को ऐसे सामान खरीदने के प्रति सचेत करते हैं जो बिना वैध आईएसआई मार्क के नहीं हैं और केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देशित बीआईएस मानकों का उल्लंघन करते हैं। हेलमेट, प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर के संदर्भ में जहां पहला सुरक्षा नोटिस दिनांक 06.12.2021 को जारी किया गया था, वहीं दूसरा सुरक्षा नोटिस 16.12.2021 को इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एलपीजी आदि के साथ घरेलू गैस स्टोव सहित घरेलू सामानों के संदर्भ में जारी किया गया था।

 

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