नई दिल्ली,11 नवम्बर 2022 : आज सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों नलिनी श्रीहर और आरपी रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिये है। कोर्ट का कहना है कि पेरारीवलन के मामले में पारित आदेश उन पर लागू होता है।इसके साथ ही 4 अन्य आरोपियों को भी रिहा किया जा रहा है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार ने बताया था कि वह राजीव गांधी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन की समय से पूर्व रिहाई के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि 2018 में उनकी ओर से सजा में छूट के लिए राज्यपाल को जो सिफारिश की गई थी वह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने दो हलफनामा दायर किया थे।
सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि 9 सितंबर 2018 को कैबिनेट की मीटिंग हुई ती और तब सात दोषियों की दया याचिका पर विचार हुआ था और फिर गवर्नर को सिफारिश भेजी गई थी कि उम्रकैद की सजा में छूट दी जाए।