उदयपुर,29 सितम्बर 2022 : हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश दिया था कि उदयपुर की झीलों में 6 माह के अंदर सभी नावे बैट्री और सोलर से संचालित की जाए।पीछोला झील का पानी शहरवासियों के पीने के काम आता है, वहीं झील प्रेमी झीलों को प्रदूषण मुक्त चाहते है, जिससे जलीय जीवों की मौत ना हो।
परिवहन विभाग के अनुसार पीछोला झील में 78 फतहसागर झील में 18 का संचालन हो रहा है। इनमें से अधिकांश पेट्रोल से चल रही हैं और कुछ नावों को लेकर आरोप भी लगते रहे हैं कि डीजल से भी संचालन हो रहा है।
झील प्रेमियों का कहना है कि इस प्रकार की नाव से पानी मे प्रदूषण फैलता है, जिससे जलीय जीवों की मौत होती है।
माननीय उच्च न्यायालय,जोधपुर रीट पिटिशन संख्या 8179/2021 प्रकरण में 30 मार्च 2022 को जारी आदेश जिसमें उदयपुर की जिलों में 6 माह के भीतर सौर ऊर्जा बैटरी आधारित इंजन से रिप्लेस करने के आदेश जारी किए गए थे । उक्त आदेश के अनुपालन 6 माह के भीतर दिनांक 30 सितंबर 2022 तक करने के लिखित सहमति नाव संचालकों द्वारा प्रदान की गई थी।
UIT ने आदेश जारी कर कहा कि दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से फतहसागर झील में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों के अनुपालन में सिर्फ बैटरी सोलर आधारित इंजन से नौका संचालन करने के आदेश दिए गए है। अन्य जीवाश्म ईंधन से नौका संचालन करते हो पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।