भारत सरकार ने 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) ड्रग्स पर पाबंदी लगा दी है। इनमें निमेसुलाइड (Nimesulide) और पैरासिटामोल (Paracetamol) डिसपर्सिबल टैबलेट्स, क्लोफेनिरेमाइन मेलिएट और कोडीन सिरप शामिल है।
भारत सरकार का कहना है कि इन दवाओं का इस्तेमाल इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इन दवाओं के वितरण, निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने शुक्रवार को जारी एक नोटिफिकेशन में यह बात कही। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह कदम उठाया है।
आमतौर पर बुखार, सिर दर्द, माइग्रेन, मसल्स पेन, दांतों में दर्द, ऑर्थराइटिस पेन, स्पॉन्डाइलिट्स, ऑस्टियोऑर्थराइटिस, पीरियड का दर्द आदि में निमेसुलाइड और पेरासिटामोल की कंपोजिशन वाली दवाई ली जाती है। इन दवाओं के मनमाने इस्तेमाल से लीवर, किडनी और हार्ट की समस्याएं पैदा हो सकती है।
इस लिस्ट में Nimesulide + Paracetamol डिसपर्सिबल टैबलेट्स, Chlopheniramine Maleate + Codeine Syrup, Pholcodine +Promethazine, Amoxicillin + Bromhexine and Bromhexine + Dextromethorphan + Ammonium Chloride + Menthol, Paracetamol + Bromhexine+ Phenylephrine + Chlorpheniramine + Guaiphenesin और Salbutamol + Bromhexine शामिल है। एक्सपर्ट कमेटी का कहना था इस तरह की फिक्स्ड डोज कंबिनेशन वाली दवाएं इंसानी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए जनहित में इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत इस तरह की एफडीसी पर रोक लगा दी।