विधानसभा उपचुनाव-2021: पेड न्यूज के मामलों पर निर्वाचन विभाग की रहेगी कड़ी नजर
जयपुर, 18 अक्टूबर । निर्वाचन विभाग के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने कहा कि प्रदेश के वल्लभनगर (उदयपुर) और धरियावद (प्रतापगढ़) विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले समाचारों और विज्ञापनों पर निर्वाचन विभाग की कड़ी नजर रहेगी।
उन्होंने कहा कि इन माध्यमों पर प्रसारित किए जाने वाले चुनावी विज्ञापनों की पूर्वानुमति ली जानी आवश्यक है। पूर्वानुमति के बिना चुनाव संबंधी विज्ञापनों का प्रसारण नहीं किया जा सकता।
ई- समाचार पत्रों पर प्रकाशित होने वाले चुनावी विज्ञापनों का भी प्री सर्टिफिकेशन आवश्यक है। श्री कुणाल ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए समाचार पत्रों में प्रसारित होने वाले समाचार यदि पेड न्यूज के हुए तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा उपचुनावों में कोविड गाईडलाईन के अनुसरण में प्रचार-प्रसार मतदान दिवस के 72 घंटे पहले समाप्त कर दिया जाएगा। आपराधिक मामलों को सामने लाने के लिए श्री कुणाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत आपराधिक पूर्व वृत से संबंधित प्रकरणों में प्रत्याशियों द्वारा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक समाचारों का प्रकाशन किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रतापगढ़ जिले की धरियावद और उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 नवंबर को करवाई जाएगी। दोनों विधानसभाओं में कुल 5 लाख 9 हजार 871 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. इनमें 2 लाख 57 हजार 155 पुरुष व 2 लाख 52 हजार 716 महिला मतदाता हैं।
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