उपेक्षित बच्चों के लिये पोषक माता-पिता बनने हेतु आवेदन आमंत्रित
जयपुर, 15 सितम्बर। जिले में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख सुनिश्चित करने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा संचालित वात्सल्य योजना (पालन-पोषण देखरेख) का कियान्वयन किया जा रहा है।
जिला बाल संरक्षक ईकाई के सहायक निदेशक श्री रोहित जैन ने बताया कि जिले में योजना के तहत् किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख हेतु इच्छुक भावी पोषक माता-पिता को चिन्हित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।
कोई भी इच्छुक भावी पोषक माता/पिता द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। पोषक माता / पिता के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) में परिभाषित देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थाई पारिवारिक देखरेख (दत्तक ग्रहण से अलग) उपलब्ध कराई जायेगी।
वात्सल्य योजना के तहत पोषक माता/पिता हेतु योग्यता निम्नानुसार है-
कोई भी भारतीय नागरिक जो विगत 02 वर्ष से राजस्थान में निवासरत हो, कोई भी दम्पति के मध्य न्यूनतम 02 वर्ष का स्थाई वैवाहिक सम्बन्ध होना चाहिए, भावी पोषक माता-पिता आयकरदाता होने चाहिए. एकल व्यक्ति (महिला या पुरूष) की स्थिति में न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, भावी पोषक माता-पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नही होना चाहिए, एकल पुरूष किसी बालिका को पालन-पोषण देखरेख में लेने के पात्र नहीं होंगे।
भावी पोषक माता-पिता निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आयु सम्बन्धित प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयकर रिर्टन की प्रति चिकित्सीय प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तिओं की गवाही प्रस्तुत करेगें। अधिक जानकारी के लिये वात्सल्य योजना से सम्बंधित सुचना विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पद पर उपलब्ध है।
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