जयपुर, 2 जुलाई। अजमेर विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित एवं महत्वाकांक्षी अटल आवासीय योजना चाचियावास का बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी एवं जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया का शुभारम्भ किया गया। आवासीय योजना में समाहित कुल 270 भूखण्डों में से 191 भूखण्डों के लॉटरी द्वारा आवंटन के लिए ऑनलाईन आवेदन आज से प्रारम्भ हुए। आवेदन करने की अंतिम दिनांक 31 जुलाई को रात्रि 11.30 बजे तक निर्धारित है। लॉटरी की सम्भावित दिनांक 21 अगस्त 2025 है।
विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने इस योजना को एक सार्वजनिक हित में लिया गया सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उन परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी जो वर्षों से उचित दर पर अपने स्वयं के घर के सपने को साकार नहीं कर पा रहे थे।
उन्होंने अजमेर विकास प्राधिकरण की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऎसे प्रयासों से शहर का संतुलित और योजनाबद्ध विकास होने के साथ आमजन को आवासीय सुरक्षा का अधिकार भी सुनिश्चित होता है। साथ ही उन्होंने एडीए के अधिकारियों को पूर्व में प्रारंभ की गई पृथ्वीराज नगर एवं अन्य अधूरी आवासीय योजनाओं के विकास को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इससे पहले से नियोजित योजनाओं को मूर्तरूप देकर जनहित में अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकेगा।
राज्य के जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अटल आवासीय योजना चाचियावास में स्थित है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि अजमेर विकास प्राधिकरण पुष्कर क्षेत्र में और भी योजनाएं विकसित करने के प्रस्ताव शीघ्र तैयार करे।
उन्होंने कहा कि एडीए द्वारा पुष्कर क्षेत्र में की गई कुछ पूर्ववर्ती योजनाएं जैसे कि सूरजकुंड में इकोलॉजिकल फार्म हाउस योजना तथा होकरा गांव में प्रस्तावित रिजॉर्ट योजना सराहनीय रही हैं। ये योजनाएं क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करती हैं।
श्री रावत ने यह भी सुझाव दिया कि कानस गांव में एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकास की प्रस्तावित योजना गति देनी चाहिए। पुष्कर जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के पास यदि विवाह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऎसी योजनाएं विकसित होने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।
एडीए आयुक्त श्रीमती नित्या के. ने बताया कि रेरा पंजीकृत उक्त योजना चाचियावास ग्राम के समीप अजमेर-सीकर मुख्य सड़क से एक किलोमीटर दूरी एवं पुष्कर-जयपुर मुख्य सड़क से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर शहर के विभिन्न प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों के समीप अवस्थित है। आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त यह योजना नवीन अजमेर के आमजन की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। राजस्थान नगरीय विकास (भूमि निष्पादन) नियमन 1974 के नियमों के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डों का श्रेणीवार आरक्षण यथा सरकारी कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति व जनजाति, मान्यता प्राप्त पत्रकार, दिव्यांगजन, निराश्रित और भूमिहीन एकल महिला व ट्रांसजेंडर का प्रावधान रखा गया है।
उन्होंने बताया कि लॉटरी द्वारा आवंटन किए जाने वाले भूखण्डों को आय वर्ग के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में भी विभाजित किया गया है। आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएंगे। सक्षम समिति द्वारा योजना की आरक्षित दर रुपये 16227/- प्रतिवर्ग मीटर निर्धारित की गई है। योजना के संबंध में समस्त जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाईट http://ada.rajasthan.gov.in विजिट करें। साथ ही किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में दूरभाष संख्या 0145-2627748, 2627749 पर प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि भूमि उपयोग के अनुसार योजना में आवासीय क्षेत्र के 41.88 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस के लिए 5.72 प्रतिशत, व्यवसायिक उपयोग के लिए 5.33 प्रतिशत, अनौपचारिक दुकानों के लिए 1.16 प्रतिशत, सड़कों के लिए 29.67 प्रतिशत, पार्क एवं खुले क्षेत्र के लिए 5.03 प्रतिशत तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग की सुविधाओं के लिए 11.21 प्रतिशत क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। योजना में कुल 191 भूखंडों का प्रस्ताव किया गया हैै। इन्हें आकार के अनुसार पाँच श्रेणियों ए, बी, सी, डी और ई में विभाजित किया गया है। इनमें सबसे छोटे भूखंड ई श्रेणी में 45 वर्गमीटर तक के 14 भूखण्ड, डी श्रेणी के 45 से 75 वर्गमीटर तक के 59 भूखण्ड, सी श्रेणी में 75 से 120 वर्गमीटर तक के 25 भूखण्ड, बी श्रेणी में 120 से 220 वर्गमीटर तक के 84 भूखण्ड तथा ए श्रेणी में 220 वर्गमीटर से अधिक के 9 भूखण्ड प्रस्तावित हैं।
उन्होंने बताया कि आवंटन के लिए आय वर्ग आधारित श्रेणियां भी निर्धारित की गई हैं। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 3 लाख रुपए वार्षिक आय तक के परिवार ई श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार अल्प आयवर्ग में 3 से 6 लाख तक की आय वाले परिवारों को डी श्रेणी में, मध्यम आयवर्ग में 6 से 12 लाख तक के लिए सी श्रेणी, मध्यम आय वर्ग में 12 से 18 लाख तक के लिए बी श्रेणी तथा उच्च आय वर्ग में 18 लाख से अधिक आय वाले परिवारों को ए श्रेणी के भूखंड प्रस्तावित किए गए हैं।
आवेदन कैसे करें—
अजमेर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिये गये अटल आवासीय योजना के लिंक पर क्लिक करने पर इस योजना से सम्बन्धित समस्त जानकारियां एवं आवेदन पत्र खुल जाएगा। आवेदक अपनी समस्त सही जानकारियां फार्म में भरे। साथ ही सही आय एवं श्रेणी वर्ग का चयन करें एवं वांछित समस्त दस्तावेजों को अपलोड करे। आय वर्ग के अनुसार आवेदक का पंजीयन शुल्क प्रदर्शित होगा। इसे आवेदक ऑनलाईन ही जमा करवाकर ही लॉटरी के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक भुगतान रसीद एवं फार्म की प्रति सुरक्षित रखे। भविष्य में लॉटरी द्वारा आवंटन की जानकारियां तथा अन्य किसी पत्र व्यवहार के लिए फार्म नम्बर एवं भुगतान रसीद का विवरण अवश्य अंकित करे।
इस अवसर पर अजमेर जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।