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Current News / बिजली की बकाया राशि जमा कराने पर कृषि उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत पैनल्टी में छूट मिलेगी

बिजली की बकाया राशि जमा कराने पर कृषि उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत पैनल्टी में छूट मिलेगी
News Agency India September 02, 2021 09:02 AM IST

बिजली की बकाया राशि जमा कराने पर कृषि उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत पैनल्टी में छूट मिलेगी

जयपुर, 27 सितम्बर। प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान के दौरान घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की है। योजना के तहत 31 मार्च, 2021 को बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर कृषि उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत पैनल्टी में छूट दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनके बिजली बिल लम्बित होने के कारण पैनल्टी की राशि काफी अधिक बढ़ चुकी है।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया की कोविड-19 के समय उत्पन्न स्थितियों को देखते हुए और कृषि एवं घरेलू श्रेणी के नियमित/विद्युत सम्बन्ध विच्छेद उपभोक्ताओं को बकाया राशि जमा कराने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रशासन गांव व शहरों के संग अभियाान के दौरान इस योजना को 17 दिसम्बर, 2021 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया की 31 मार्च, 2021 को मूल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर कृषि उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत ब्याज व पैनल्टी में छूट दी जाएगी। 31 मार्च, 2021 के बाद की बकाया राशि पर नियमानुसार विलम्ब शुल्क देय होगा। गत 3 वर्षो में इस तरह की योजनाओं का लाभ ले चुके उपभोक्ताओं एवं विद्युत चोरी व दुरूपयोग के प्रकरणों में इस एमनेस्टी योजना का लाभ देय नही होगा।

अध्यक्ष डिस्कॉम्स ने बताया की कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता पूर्ण मूल बकाया राशि एवं री-कनेक्शन शुल्क जमा करवाकर अपने कनेक्शन को पुनः जुडवा भी सकते है। कृषि श्रेणी के कटे हुए कनेक्शन कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार एवं घरेलू श्रेणी के कटे हुए कनेक्शनों को टीसीओएस-2021 के प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा। माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरणों के उपभोक्ता यदि एमनेस्टी योजना का लाभ लेना चाहते है तो उनको पूर्ण मूल बकाया राशि एवं एक माह में कोर्ट केस वापस लेने की अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।

अभियान के दौरान वीसीआर के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान के दौरान उपभोक्ताओं व गैर उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी एवं विद्युत दुरूपयोग से संबंधित लम्बित सर्तकता जांच प्रकरणों का निस्तारण भी किया जाएगा। काविड-19 के समय असुविधा को देखते हुए जिन उपभोक्ताओं द्वारा राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष नोटिस जारी होने की दिनांक से अपील दायर करने की 30 दिवस की अवधि निकल चुकी है ऐसे उपभोक्ताओं को अब 17 दिसम्बर, 2021 तक वैधानिक दायित्व राशि का 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रूपये जो भी कम हो व संपूर्ण प्रशमन राशि जमा करवाकर राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष अपील दायर करने की अवधि में शिथिलता प्रदान की गई है।

इस अभियान के दौरान पूर्व में निस्तारित किए जा चुके प्रकरणों पर विचार नही किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे प्रकरण जो किसी भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है एवं उपभोक्ता व गैर उपभोक्ता द्वारा प्रकरण को न्यायालय से वापस लेने के संदंर्भ में शपथ-पत्रा प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही भी इस अभियान के दौरान की जाएगी।

श्री सावंत ने शुक्रवार को आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से डिस्कॉम के समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिये है की प्रशासन शहरो और गांवो के संग अभियाान के दौरान आयोजित शिविरों में प्राप्त उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना सुनिश्चित करे।

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