मथुरा, 17 मई 2022: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का प्रक्रम पूरा हो गया है वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने इसी तरह की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी की मांग की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मूल वाद में अधीनस्थ अदालत को याची की ओर से दाखिल दो अर्जियों का निस्तारण जल्द करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मथुरा की अदालत को चार महीने में सुनवाई पूरी कर आदेश करने का निर्देश दिया। साथ ही ऐसा करते समय प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने को भी कहा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मूल वाद की मेरिट और पोषणीयता पर वह कोई मत नहीं व्यक्त कर रही है। याची भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव ने मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दो अर्जियां दाखिल की थीं।
याचिकाकर्ताओं में मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा शामिल हैं। जिन्होंने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में वीडियो सर्वे करने के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की है।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद को ध्वस्त कर बनाया गया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का हिस्सा है जो 13.37 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। वे मस्जिद को हटाने और मंदिर के लिए जमीन वापस करने की मांग कर रहे हैं।
इससे पहले 12 मई को इलाहाबाद हाई की लखनऊ बेंच ने कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मामलों को चार महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया था।