लॉकडाउन की अवधि में अपरिहार्य ‘अनुपस्थिति’ को ‘नियमित’ करने का निर्णय !
जयपुर, 2 अक्टूबर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाने पर उनकी ‘अनुपस्थिति’ को ‘नियमित’ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

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प्रस्ताव के अनुसार, केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन की अवधि में कार्यस्थलों पर उपस्थित नहीं हो पाने वाले कार्मिकों की अनुपस्थिति को नियमित करने के सम्बन्ध में 28 जुलाई, 2020 को जारी दिशा-निर्देशों की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने राजकीय कार्मिकों को भी यह राहत दी है।
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा 24 मार्च, 2020 को घोषित देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन, विमान सेवाओं सहित अन्तर्राज्यीय एवं अन्तःराज्यीय आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाए गए थे। इन प्रतिबन्धों के कारण राजकीय कार्मिक अपने कार्यस्थलों पर उपस्थित नहीं हो सके थे, जिनके अनुपस्थिति काल को सरकार ने नियमित करने का निर्णय लिया है।
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