निष्पक्ष चुनाव के लिए उदयपुर जिले में धारा 144 लागू !
उदयपुर जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने एक आदेश जारी कर पंचायत राज चुनाव 2020 के तहत जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित तौर पर चुनाव सम्पन्न कराने के लिए धारा 144 लागू कर दी है।
पंचायत मतदाता बिना किसी डर एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं कानून व्यवस्था व लोकशांति बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के नगरीय क्षेत्र और नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र को छोड़ते हुए शेष सम्पूर्ण जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।