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clean-udaipur कोरोना संक्रमण की रोकथाम ,सोशल डिस्टेन्सिग नहीं रखने पर 1 लाख 63 हजार का चालान !
News Agency India July 02, 2020 08:51 AM IST

कोरोना संक्रमण की रोकथाम ,सोशल डिस्टेन्सिग नहीं रखने पर 1 लाख 63 हजार का चालान !

जयपुर, 22 जुलाई: प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 3 लाख से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 4 करोड 71 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख 27 हजार 816, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 9289, एवं सोशल डिस्टेन्सिग नहीं रखने पर 1 लाख 63 हजार 521 व्यक्तियों के चालान किये गये है।

एमवीएक्ट में 6.62 लाख वाहनों का चालान
महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 520 एफआईआर दर्ज कर अब तक 7 हजार 411 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 6 लाख 62 हजार 535 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 52 हजार 970 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 11 करोड़ 45 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

सीआरपीसी प्रावधान में 22908 गिरफ्तार
भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में 22 हजार 908 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 218 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 227 को गिरफ्तार किया गया है। लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 139 मुकदमे दर्ज कर 97 को गिरफ्तार किया गया एवं 44 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चूकी हेै।

गाइडलाइन्स की अनुपालना करें
महानिदेशक पुलिस ने बताया कि पुलिस द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गतिविधियों निषिद्ध है। उन्होंने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिग रखने एवं हाथ धोने के प्रति विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना सक्रंमण की रोकथाम के लिए इन दिशा र्निदेशों की अनुपालना नहीं करने वालो के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

 

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