ज्ञानवापी विवाद के मामले में वाराणसी की जिला अदालत का फैसला आ गया है। जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत ने कहा है कि श्रृंगार गौरी मामला आगे सुने जाने योग्य है। हिंदू पक्ष के वकील ने पत्रकारों को बताया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
बताते चले कि मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से इसे चुनौती दी गई थी। कमेटी ने अदालत में पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दिया था और कहा था कि इसके तहत हिंदू महिलाओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।
इस साल मई के महीने में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। अदालत ने आदेश दिया था कि इस मामले में आई तमाम अर्जियों को भी जिला जज के पास ट्रांसफर किया जाना चाहिए।
इससे पहले वाराणसी की सिविल कोर्ट में 5 हिंदू महिलाओं ने याचिका दायर कर मस्जिद के अंदर देवी-देवताओं की पूजा की इजाजत देने की मांग की थी। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही स्थित है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। तमाम जगहों पर पुलिस तैनात है और सोशल मीडिया पर भी निगाह रखी जा रही है।