वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में वेतनभोगियों के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ-साथ बड़ी टैक्स छूट की घोषणा कर दी है। अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा पुराने 7 टैक्स स्लैब को घटाकर अब 5 कर दिया गया है। हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था में एक झोल भी है। 7 लाख तक की आमदनी तक तो टैक्स नहीं देना है लेकिन उसके बाद की राशि को लेकर गफलत है। दरअसल, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में साफ-साफ कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था को भी लागू रखा है और यहां टैक्स छूट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है।
खास बातें
1. अगर आप नई टैक्स प्रणाली के अंतर्गत अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो सरकार द्वारा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50000 से बढ़ाकर 52500 प्रति साल कर दिया गया है। अधिकतम टैक्सपेयर अभी भी पुरानी टैक्स प्रणाली के तहत ही अपना टैक्स भरते हैं, क्योंकि उसमें कई छूट (होम लोन, घर का किराया और अन्य) मिलती हैं जो नई प्रणाली में नहीं मिलती हैं।
2. 7 लाख रुपये तक सालाना कमाई करने वाले लोगों को अब ज़ीरो टैक्स देना होगा। ऐसा तब होगा जब वह अपना टैक्स नई प्रणाली के अंतर्गत भरते हैं और अपनी बचत से जुड़ी सभी जानकारी सरकार को देते हैं।
3. भारत में सर्वाधिक इनकम टैक्स 42.7 फीसदी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसे अब 39 फीसदी तक ला दिया गया है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा।ध्यान रहे कि यह टैक्स 5 करोड़ सालाना कमाने वाले लोगों को देना होता है।
4. अगर आप 9 लाख रुपये प्रति साल तक कमाते हैं, तब सालाना आपको 45 हज़ार रुपये तक टैक्स देना पड़ सकता है।यानी आप 5 फीसदी इनकम टैक्स दे रहे हैं।